अयोध्या।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्लान आफ एक्शन के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिनव तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार को पंचायत भवन मजनाई, मिल्कीपुर में कन्या भू्रण हत्या और बालिकाओं के प्रति भेदभाव के लिए जागरूकता (बालिका के अधिकार, जन्म और शिक्षा के अधिकार) के संबन्ध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
प्राधिकरण सचिव अभिनव तिवारी ने शिविर को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह शिविर सत्संग के समान है भू्रण हत्या करना महापाप है। विधिक साक्षरता में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को संदर्भित करते हुए भारतीय दंड संहिता के दांडिक प्राविधानो को विस्तार से बताया गया। इसके अतिरिक्त पूर्वगर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 में उल्लिखित प्राविधानों व नियमों के संबंध में सभा में उपस्थित जन साधारण को जागरूक किया गया एवं भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार लिंग चयन निषेध पर सामूहिक जागरूकता पैदा करने व कन्या भू्रण हत्या और बालिकाओं के प्रति भेदभाव के लिए जागरूकता पैदा करने तथा बालिका के अधिकार, जन्म और शिक्षा के अधिकार के संबन्ध में बच्चों को भी अधिकार देने के लिए कानून हैं। आज समाज में जो लोग लड़का और लड़की में भेदभाव करके लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह का कोई भेदभाव न करें और दोनों को समान रूप से ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा एंव विकास पर ध्यान दें। समाज मेें लोग दुराभाव में कन्या की हत्या करा देते हैं जो एक सामाजिक अपराध है सबको चाहिए कि वे लड़के और लड़की में कोई अन्तर न करें और समान रूप से शिक्षा दें लड़किया परिवार को सहारा देती हैं इसलिए कभी भी इनमें भेदभाव नही करना चाहिए। लड़कियों का सम्मान करेें और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलायें। इसी अनुक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अविनाश चन्द्र गौतम ने जनसामान्य को कन्या भू्रण हत्या के विषय में विधिक प्रावधानों से अवगत कराया। शिविर में अविनाश चन्द्र गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, उपजिलाधिकारी दिग्विजय सिंह, तहसीलदार अरविंद ग्राम प्रधान नीरा यादव, अधिवक्ता गरिमा यादव, पवन यादव, यशकरन यादव, राजेश पाण्डेय, राजेश सिंह, ए0एन0एम0 आशा रानी, शैलेन्द्र शुक्ला सहायक अध्यापक, ब्लाक प्रमुख कमलेश एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे।