मौरम माफिया गैंगस्टर विपुल त्यागी के दो और साथियों से 36 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क… | Soochana Sansar

मौरम माफिया गैंगस्टर विपुल त्यागी के दो और साथियों से 36 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क…

@आशीष सागर दीक्षित, बाँदा।

  • बाँदा के थाना पैलानी मे गिरोहबंद अपराध एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों के चलते विपुल व उनके साथियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही हुई थी।
  • गाजियाबाद निवासी बीजेपी नेता रविन्द्रकांत त्यागी के पुत्र है मौरम माफिया विपुल त्यागी। इनके चाचा नवीन त्यागी भी कारोबार मे सहयोगी रहतें है।
  • बाँदा की जरर मौरम खदान के बाद पैलानी मे ग्राम अमलोर खण्ड संख्या 7 का संचालन विपुल त्यागी के साथ तत्कालीन बसपा नेता करते थे। विवाद पर बीजेपी नेता व रिलायंस पेट्रोल पंप के संचालक को हिस्सेदारी दी।
  • विपुल त्यागी पर गैंगस्टर लगने के वक्त बाँदा के एक पूर्व बसपा नेता का भी नाम सामने आया था लेकिन तत्कालीन सीओ सदर व अन्य के सद्भावना से बचना मुमकिन हुआ।
  • विपुल त्यागी लाल बालू खदान मे खनन के अतिरिक्त पपरेन्दा क्षेत्र पर बालू भंडारण / डंप भी करते थे। जिसमें बड़े स्तर पर अवैध व्यापार होता था।
  • गैंगस्टर एक्ट मे विपुल के साथ फतेहपुर व अन्य जगहों के अभियुक्त शामिल हुए थे।

“अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री उ.प्र. योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम मे बांदा पुलिस द्वारा अवैध खनन करके राज्य सरकार को राजस्व क्षति पहुँचाने वाले विपुल त्यागी गिरोह के 2 सदस्यों (पिता-पुत्र) की अपराध मे संलिप्त रहकर अर्जित की गई 36.75 लाख रुपये की सम्पत्ति को किया गया कुर्क । उल्लेखनीय है कि प्रकरण मे पूर्व मे 3 अन्य अभियुक्तों की 85.71 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया था।”

बाँदा/फतेहपुर। उत्तरप्रदेश प्रदेश मे लगातार मौरम माफियाओं व लाल मौरम का अवैध खनन करके सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु अभियान चलाने का निर्देश है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के नेतृत्व और अपर एसपी शिवराज सिंह के संयोजन मे जनपद बाँदा के अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों मे संलिप्त रहकर अवैध रुप से मौरम का खनन करते हुए चल-अचल संम्पति का अर्जन करने वाले गैंगस्टर तथा राज्य सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही मे बीते 6 अगस्त 2025 को बांदा पुलिस द्वारा जनपद फतेहपुर के थाना हुसैनगंज क्षेत्र से 2 अभियुक्तों की आपराधिक कार्यों मे संलिप्तता रखकर अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 36.75 लाख रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है।


गौरतलब है कि यह अभियुक्त गिरोह (विपुल त्यागी गैंगस्टर) बनाकर मौरम का अवैध खनन एवं परिवहन से यूपी सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति पहुँचा रहे थे। इस संबंध मे थाना बाँदा के पैलानी मु.अ.सं. 166/2021 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनिज अधिनियम पंजीकृत किया गया था । उक्त अभियुक्तों द्वारा लगातार समाज विरोधी क्रियाकलापों/ गतिविधियों मे संलिप्त रहकर अवैध रुप से धन अर्जन किया जा रहा था ।

अभियुक्तों की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस द्वारा थाना पैलानी पर मु.अ.सं. 04/24 धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत करते हुए गैंग चार्ट तैयार की गई थी । जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना पैलानी सुखराम सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी । इसी क्रम मे 2 अभियुक्तों क्रमशः विवेक सिंह सेंगर पुत्र संतोष कुमार व संतोष कुमार पुत्र रामसोहावन निवासी बेरा गढीवा थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर की आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा. न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। । मा. न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा अवैध रुप से अर्जित संपत्ति की कुर्की के संबंध मे आदेश निर्गत किए गए थे ।

गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए 6 अगस्त 2025 को दोनों अभियुक्तों की कुल 36 लाख 75 हजार की संपत्ति को कुर्क किया गया है।
बता दें कि इसी अभियोग मे गत 1 जून 2025 को 03 अभियुक्तों क्रमशः मोहम्मद रजा हुसैन पुत्र इसरार अली निवासी मोहल्ला शेखन कस्बा व थाना ललौली जनपद फतेहपुर, हलीम खान पुत्र घुरु खान निवासी सलीहाबाद थाना ललौली जनपद फतेहपुर व मोहम्मद शेखू खान पुत्र घुरु खान निवासी ग्राम सलीहाबाबा थाना ललौली जनपद फतेहपुर, की अवैध रुप से अर्जित की गई 85 लाख 71 हजार 500 रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया था । नीचे वर्ष 2021 मे संचालित अमलोर खंड की तस्वीर है।

पुलिस द्वारा जब्त सम्पत्ति का विवरण-

  1. ट्रक UP71AT1916 अनुमानित कीमत 18 लाख 53 हजार रुपये
  2. ट्रक UP71AT1833 अनुमानित कीमत 18 लाख 22 हजार रुपये।

कौन है विपुल त्यागी :-


यूपी के गाजियाबाद निवासी विपुल त्यागी बीजेपी के क्षेत्रीय नेता रवींद्रकांत त्यागी के बेटे है। किसानों की ज़मीनों को सरकार ने गाजियाबाद आसपास अधिग्रहण करके अच्छा-खासा मुआवजा दिया था। जिसमे बकौल रवींद्रकांत त्यागी उन्हें ठीकठाक रुपया मिला। किसानी मे घाटा और सरकार की विकास नीति से प्रभावित त्यागी परिवार का युवा बेटा विपुल त्यागी बुंदेलखंड के बाँदा मे आकर लाल मौरम (लाल सोना) कारोबार मे हाथ आजमा लिया। सबसे पहले गिरवां क्षेत्र की जरर खदान मे दांव खेला तो बुंदेलखंड के लाल बालू की चमक और रुपये की खनक दोनों समझ आ गई। फिर कदम थमे नही और पैलानी तहसील मे ग्राम अमलोर की मौरम खदान खण्ड 7 का लीज हासिल कर लिया। वहीं गाहेबगाहे लाल मौरम के अवैध /वैध भंडारण का काम करने लगे। विपुल त्यागी ने अपने नेटवर्किंग को मजबूत करने के लिए बाँदा के बाहुबली सफेदपोश नेताओं को साध लिया। कुछ एक खदान के पार्टनरशिप मे शामिल हुए। वहीं विपुल के चाचा नवीन त्यागी भी इसमे भतीजे का साथ देने को उतर गए। बाँदा मीडिया प्रबंधन वही करते थे। खदानों से जमकर कमाया और तत्कालीन अफसरों व पत्रकारों को बांटा भी गया। विडंबना देखिए बाकी बच गए लेकिन विपुल त्यागी के साथ ज़िला फतेहपुर के रहवासी क्रमशः विवेक सिंह सेंगर,संतोष कुमार, मोहम्मद रजा हुसैन पुत्र इसरार अली निवासी मोहल्ला शेखन कस्बा व थाना ललौली जनपद फतेहपुर, हलीम खान पुत्र घुरु खान निवासी सलीहाबाद थाना ललौली जनपद फतेहपुर व मोहम्मद शेखू खान पुत्र घुरु खान निवासी ग्राम सलीहाबाबा थाना ललौली जनपद फतेहपुर गैंगस्टर के मुकदमा अपराध संख्या 4/24 थाना पैलानी धारा 2/3 मे नामजद हुए। बाँदा के तत्कालीन पुलिस अधिक्षक ने दो अभियुक्त विपुल त्यागी व अन्य की संपति पहले कुर्क की थी।

विपुल पर गाजियाबाद मे भी मुकदमे दर्ज है-


गाजियाबाद निवासी विपुल त्यागी पर उनके गृह जनपद मे भी केस दर्ज है। इस क्रम मे मिली जानकारी अनुसार विपुल पर बाँदा के गैंगस्टर एक्ट केस (1) 4/24 थाना पैलानी के अतिरिक्त भी मुकदमा लंबित है। जिसमे (2) 0270/2019 धारा 420,406,504, 506 मे थाना सिविल लाइन्स जिला मुज्जफरनगर मे मुकदमा दर्ज है।
(3) 0116/2019 धारा 420, 411 ,379 खान एवं खनिज (विकास के विनियमन) अधिनियम 1957 धारा 4,31 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3 मे थाना गिरवां (जरर खदान के वक्त घटनाक्रम) जिला बाँदा मे मुकदमा दर्ज है। (4) 0198/2022 धारा 506, 504, 323, 427, 434 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 3(2)(va), 3(1)(घ), 3(1)(द) मे थाना पैलानी जिला बाँदा में मुकदमा दर्ज है। (5) 0111/2019 धारा 379, 411खान एवं खनिज (विकास के विनियमन) अधिनियम 1957 धारा 4, 21 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3 मे थाना गिरवां जिला बाँदा में मुकदमा दर्ज है। (6) 5491/2022 शशांक शेखर सिंह बनाम विपुल त्यागी 138 NI ACT बाँदा न्यायालय मे चल रहा है। (7)191/2021धारा 420,467,468,471 मे थाना पैलानी जिला बाँदा मे दर्ज है। (8)166/2021 धारा 379, 411 खान एवं खनिज (विकास के विनियमन)अधिनियम 1957 धारा 4, 21 मे थाना पैलानी जिला बाँदा मे दर्ज है।


काबिलेगौर है कि विपुल त्यागी ने बाँदा आकर बहुत रुपया सफेदी की आड़ मे लाल बालू से अर्जित किया है। इसने और लोगों को भी दौलतमंद बनाया जिन्हें तत्कालीन खाकी के पैरोकार बचा ले गए है। वहीं इन्होंने गाजियाबाद मे ब्लू मून सिटी के नाम पर भी हेराफेरी की जिसमे कार्यवाही हुई। बावजूद इसके यह बड़ी कार्यवाही उत्तरप्रदेश सरकार की सराहनीय कदम है।

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