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इजरायली महिला से गैंगरेप-हत्या के मामले में बड़ा फैसला, कोर्ट ने तीनों दरिंदों को सुनाई फांसी की सजा

कोप्पल (आरएनएस)। कर्नाटक के कोप्पल जिले से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। गंगावती स्थित सत्र न्यायालय ने एक इजरायली महिला पर्यटक और एक होमस्टे मालकिन के साथ हुए दिल दहला देने वाले बलात्कार और हत्या के मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले तीनों दोषियों को मौत की सजा मुकर्रर की है। इन दोषियों की पहचान मल्लेश उर्फ हांडीमल्ला, साई और शरणप्पा के रूप में हुई है। गंगावती जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नायक ने इस अपराध को ‘रेयर ऑफ द रेयरेस्टÓ (दुर्लभ से दुर्लभ) श्रेणी में रखते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए अधिकतम सजा ही सबसे उचित है। मार्च 2025 में हुई इस खौफनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और इसकी व्यापक निंदा हुई थी।

100 रुपये के लिए शुरू हुआ था विवाद
इस वारदात की शुरुआत 26 मार्च 2025 की रात को हुई थी। उस समय 29 वर्षीय होमस्टे मालकिन अपने चार पुरुष मेहमानों के साथ डिनर करने के बाद तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक नहर के किनारे म्यूजिक सुनते हुए तारे देखने गई थीं। शांति से समय बिता रहे इन लोगों के पास अचानक बाइक पर सवार होकर तीन लोग पहुंचे। उन्होंने पहले पेट्रोल के बारे में पूछताछ की और फिर वहां मौजूद इजरायली महिला से 100 रुपये की मांग करने लगे। जब विदेशी पर्यटक ने बिना कारण पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तो तीनों बदमाशों ने उग्र होकर उन पर हमला बोल दिया।
बचाव करने आए लोगों को नहर में फेंका और पार की दरिंदगी की हदें
इजरायली महिला और होमस्टे मालकिन पर हमला होता देख उनके साथ आए अन्य टूरिस्ट बीच-बचाव करने के लिए आगे आए, लेकिन बदमाशों ने हाथापाई करते हुए उन्हें धक्का देकर सीधा नहर में गिरा दिया। इसके बाद इन दरिंदों ने दोनों महिलाओं को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। उन्होंने इजरायली महिला और होमस्टे मालकिन के साथ गैंगरेप किया और निर्मम हत्या की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की और जरूरी मेडिकल परीक्षण करवाए। पुलिस की सघन जांच और कड़ी मुस्तैदी के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें आज न्यायपालिका ने उनके किए की सबसे सख्त सजा सुना दी है।

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