बकरीद में गोवंश व प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो, एक जगह एकत्र न हों 50 से ज्यादा लोग | UP Eid 2021

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कांवड़ यात्रा को लगातार दूसरे वर्ष रद करने का फैसला करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरीद पर भी सख्ती रखने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम-09 के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में 21 जुलाई को किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके साथ ही किसी भी जगह पर 50 या इससे अधिक लोगों को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं की जाएगी। इसके लिए चिन्हित स्थलों/निजी परिसरों का ही उपयोग किया जाएग। इस दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और सभी जगह पर प्रशासन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन हो।

No ban on animal sacrifice in J&K, clarifies admin ahead of Eid | Latest  News India - Hindustan Times

मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी की अपील उत्तर प्रदेश के कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोरोना संक्रमण के कारण बकरीद की नमाज मोहल्ले की मस्जिदों में ही अदा करने की अपील की है। इसके अलावा लगातार दूसरे वर्ष बकरीद ऊंटों की कुर्बानी नहीं की जाएगी, सरकार ने अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रवक्ता हाजी फरमान हैदर ने कहा कि बकरीद को देखते हुए सभी से अपील है कि वह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। खुली जगह पर कुर्बानी करने की बजाय बंद जगह पर करें। उन्होंने बताया, साफ-सफाई का भी ख्याल रखें और मस्जिदों में भीड़-भाड़ न करें, अपने मोहल्ले की मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें।

Ahead of Eid al-Adha, UP govt issues guidelines says,'No open sacrifice of  animals' - Oneindia News

कैराना में जामा मस्जिद के खतीब मौलाना ताहिर हसन ने बकरीद के त्योहार के मद्देनजर मुस्लिम समाज से अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस वर्ष भी नमाज ईदगाह में नहीं होगी। मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। उन्होंने अपील की कि सभी अपनी मस्जिदों में गाइडलाइन का पालन करते हुए नमाज अदा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी नजर रखें कि बकरीद पर गोवंश, ऊंट व प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर स्पष्ट कहा कि कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं की जाएगी। इसके लिए चिन्हित स्थलों या फिर निजी परिसरों का ही उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गोवंश या ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रदेश में कहीं पर भी ऐसा होने पर संबंधित व्यक्ति या परिवार पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए।

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