लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार अब इस पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। लव जिहाद के मामलों के कारण लगातार प्रदेश की कानून-व्यवस्था भी बिगड़ रही है। जिसको लेकर गंभीर हो चुकी सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है।
मध्य प्रदेश सरकार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जेहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। देश में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम में योगी आदित्यनाथ सरकार शामिल हो गई है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुका है जबकि उत्तर प्रदेश के साथ ही हरियाणा सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने कानून विभाग को इस बाबत प्रस्ताव भेज दिया है। इस कानून के बनने के बाद आरोपित को कम से कम पांच वर्ष की सजा होगी और इस मामले में कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। इतना ही नहीं आरोपित से काफी बड़ी जुर्माना भी वसूला जाएगा। यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा।
प्रदेश में कुछ समय से लगातार लव जिहाद के ऐसे केस सामने आए हैं, जहां प्यार या शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन किया गया। जिसके बाद लड़की को छोड़ दिया गया। उसको कहीं से भी न्याय न मिलता देख अब सरकार बेहद गंभीर है। प्रदेश में अब लव जिहाद पर कानून बनने पर इसको विधानसभा सत्र में धर्म स्वातंत्रय कानून के विधेयक के रूप पेश किया जाएगा। कानून बन जाने के बाद आरोपितों पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर पांच वर्ष तक की कठोर सजा का भी प्रावधान कर दिया जाएगा। शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा।