यूपी सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 9 प्रकार के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति
सतत प्रक्रिया उद्योगों के संचालन को सरकार की अनुमति
स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योगों को चलाने की अनुमति
वस्त्र उद्योग परिधान को छोड़कर, फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिलें को चलाने की अनुमति
कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट को भी चलाने की अनुमति
कोरोना से बचाव उपायों के साथ 9 प्रकार के उद्योगों को चलाने की अनुमति
प्रथम चरण में अधिकतम 50% श्रमिकों की संख्या के साथ चलाने की अनुमति
केवल इकाइयों को चलाने की अनुमति प्रतिबंधों के साथ दी गई
प्रधान, प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं
हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इकाइयां चलाने की अनुमति लागू नहीं होगी
औद्योगिक परिसर स्थल का गाइड लाइन के अनुसार सैनिटाइजेशन कराया जाएगा
श्रमिकों की संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग थर्मल स्कैनर से की जाए
इकाई पर सैनिटाइजर मास्क पानी की व्यवस्था रखने के निर्देश
जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग गाइडलाइन पालन कराएगा सुनिश्चित
किसी भी कर्मी को संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को करना होगा सूचित