उन्नाव पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए.एस.जे. 05 पॉक्सो एक्ट द्वारा 01 अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 20.03.2024 को मा0 न्यायालय ए.एस.जे. 05 पॉक्सो एक्ट के द्वारा “नाबालिक के साथ दुष्कर्म” के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

• दिनांक 02.12.2017 को अभियुक्त प्रिंसू अर्फ अवधेश पुत्र राजेन्द्र चौधरी नि0 ग्राम आटा बंथर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव द्वारा वादिनी के घर में घुसकर वादिनी की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके संदर्भ में थाना माखी पर मु0अ0सं0 514/17 धारा 376/452 भा0दं0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त को दिनांक 06.12.2017 को गिरफ्तार कर उपरोक्त मुकदमें में दिनांक 01.01.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

• आज दिनांक 20.03.2024 को अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई की सजा सुनाई गयी ।

• अभियोजन विभाग से डा0 राजीव अवस्थी (एस.पी.पी.), डा0 प्रदीप श्रीवास्तव (एस.पी.पी.) व विवेचक उ0नि0 श्री धर्म प्रकाश शुक्ला एवं पैरोकार का0 शुभम लाम्बा व कोर्ट मोहिर्र हे0का0 दिनेश चंद्र का विशेष योगदान रहा।

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