@नफीस बेग
उन्नाव। ज़िला पुलिस विभाग न्यायालय मे प्रभावी पैरवी करके अपराधियों को जुर्माना व सजा से दंडित कराया। मिली जानकारी मुताबिक पुलिस एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा. न्यायालय ASJ 01 द्वारा 5 अभियुक्तों को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 80-80 हजार रु. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई…
प्रेस विज्ञप्ति अनुसार पुलिस महानिदेशक उ.प्र. महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उन्नाव पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 9.12.2024 को मा. न्यायालय ASJ 01 के द्वारा “लूट” के अभियोग में 5 अभियुक्तों को दंडित किया गया है।
दंडित अभियुक्त –
बीते दिनांक 18.10.2014 को अभियुक्तगण 1. सौरभ यादव पुत्र दाऊजी यादव नि.आलमपुर हाइवे जनपद मथुरा 2. मानवेन्द्र ठाकुर पुत्र महिपाल सिंह नि. छगनपुरा मथुरा 3. तरुण बंगाली पुत्र ओमप्रकाश पंडित नि.चौक बाजार मथुरा 4. प्रमोद कुमार पुत्र रामबाबू नि. लखनपुर आगरा 5. बनवारी लाल पुत्र जमुना प्रसाद नि. ईसापुर मथुरा द्वारा मुकदमा वादी मनोज पुत्र दौलतराम खत्री नि. सदर बाजार मथुरा के साथ एक इनोवा कार, 06 किलो 400 ग्राम सोना व 51 लाख रुपये लूटे गए थे। जिसके संदर्भ में थाना बांगरमऊ पर मु.अ.सं. 1553/14 धारा 395/397/328/412/436/120बी IPC पंजीकृत किया गया था । जिनमें अभियुक्तगण को दिनांक 18.10.2014 को गिरफ्तार कर दिनांक 5.01.2015 को आरोप पत्र मा. न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 9.12.2024 अभियुक्तगण उपरोक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 80-80 हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन विभाग से श्री अजय कुमार(ए.डी.जी.सी.) व विवेचक सीओ श्री ऋषिकान्त शुक्ला एवं पैरोकार हे0का0 राम सुंदर पटेल व कोर्ट मोहर्रिर म.का. अर्चना तिवारी का विशेष योगदान रहा।