अरशद क़ुददूस
बहराइच ज़िला संवाददाता(सू.सं.)। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले हैवानियत की हदें पार करने वाले हत्यारे पति को आखिरकार उसके किये की उसे सजा मिल ही गयी है और 10 साल के लंबे इंतेज़ार के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिल गया है। साल 2012 में हत्यारे पति ने दहेज की लालच में अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। जिसके बाद मृतका के पिता की तहरीर पर हत्या सहित अन्य धाराओं में जनपद के हुजूरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी और फिर आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले का विचारण शुरू हुआ था।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी फ़िरोज़ अहमद खान ने बताया कि वादी मुक़दमा मनीराम पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम विशुनपुरवा पोस्ट पहाड़पुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ने हुजूरपुर थाने में इस आशय की तहरीर दी थी कि उनकी बेटी तारा की उसके दामाद लल्लन पुत्र देशराज निवासी नजरूपुरवा थाना हुजूरपुर ने उसकी पुत्री तारा की 9 जुलाई 2012 दहेज में मोटरसाइकिल व भैंस की मांग को लेकर उसे मार पीट रहा है। इसकी सूचना पर जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसके दामाद की पिटाई से उसकी बेटी चारपाई पर मरी पड़ी हुई है। जिसके बाद उसकी तहरीर पर थाना हुजूरपुर में आईपीसी की धारा 498ए, 304बी, 302 आईपीसी व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। आरोप पर न्यायालय पर प्रेषित होने के बाद मामले का ट्रायल शुरू हुआ। मंगलवार को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश नितिन पाण्डेय ने हत्यारे पति लल्लन को दोषी करार देते हुए 302 की धारा में आजीवन कारावास व 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अन्य धाराओं में भी उसे दोषी करार देते हुए तीन वर्ष व एक वर्ष कारावास अलग अलग अर्थदण्ड भी लगाया है।