@ आशीष सागर दीक्षित, संवाददाता
– बाँदा मे संचालित मौरम-बालू खदानों मे की कार्यवाही।
– पट्टेधारक / ठेकेदारों पर लगाया गया जुर्माना।
– प्रतिबंधित पोकलैंड, जेसीबी मशीनों ने केन नदी की जलधारा मे किया गया था मौरम उत्खनन।
– खनिज नियम निर्देश को ताक पर रखकर स्वीकृत पट्टे से इतर आवश्यकता से अधिक की गई मौरम निकासी।
– बाँदा मे बेंदा घाट,खपटिहा कला, गंछा क्षेत्र की खदानों पर प्रशासन के औचक निरीक्षण पर सख्त कार्यवाही।
बाँदा। चित्रकूट मंडल के ज़िला मुख्यालय बाँदा मे आज दिन रविवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच टीम ने सख्त कार्यवाही की है। तिंदवारी से लगे बेंदा घाट, पैलानी क्षेत्र की खपटिहा कला और गंछा मौरम खदान पर कार्यवाही हुई है। मिली जानकारी व प्रशासनिक प्रेस विज्ञप्ति मुताबिक जिले मे लगातार अवैध खनन की खबरें मिलने पर आज बाँदा खनन कारोबारियों के पट्टे मे निगहबानी की गई। अधिकारियों ने संयुक्त जांच टीम बनाकर खनन क्षेत्र मे जांचकर कार्यवाही को अमलीजामा पहनाया है। इस फौरी कार्यवाही मे पट्टेधारक पर नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं उन पर लाखों रुपए जुर्माना भी किया गया है।
प्रेस विज्ञप्ति पर गौर करें तो बांदा जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में बालू मौरम के समस्त खनन पट्टा / खनन अनुज्ञा-प्रपत्र जैसे एमएम 11 की खनन क्षेत्रों जांच हेतु निर्देश दिये गये है। इस कड़ी में संयुक्त टीम द्वारा तहसील सदर व तहसील पैलानी में कड़ी कार्यवाही की गई है। संचालित खनन पट्टो क्षेत्रो के क्षेत्र मे जाकर अवैध खनन की जांच / माप की गयी एवं मौके पर निरीक्षण किया गया है।
इन मौरम खदानों पर की गई कार्यवाही-
सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम गंछा मे गाटा सं0-1971/1 रकबा 24.71 एकड़ मे संचालित मेसर्स ओम ट्रेडर्स प्रो० राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामआसरे तिवारी निवासी ग्राम मेथीटिकुर,तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव के पक्ष में पट्टा स्वीकृत है। इसकी आज संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी है। टीम द्वारा जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर जाकर 3503 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। इस संदर्भ मे अनुज्ञाधारक / खदान संचालक द्वारा किये गये उक्त कृत्य को संज्ञान लेकर रुपया 31,52,700/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है। वहीं तहसील बाँदा स्थित ग्राम बेंदाखादर के गाटा सं0-2/4, 2/23, 2/24 व 2/28 (खण्ड सं०-03) रकबा 21.00 हे०, यह मे० पहलवान ट्रेडर्स प्रो० कैलाश सिंह यादव पुत्र राम वृक्ष सिंह यादव निवासी म०नं० 1095, उपहार एल्डिको उद्यान-II. रायबरेली रोड, थाना पी०जी०आई०,जिला लखनऊ के पक्ष में स्वीकृत है। इसकी संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 22.11.2024 को की गयी है। मौके पर हुई जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 2310 घन मी० बालू /मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन व खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 3762 घन म० बालू / मौरम का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। अतः पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 54,64,800/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है। इसके साथ ही तहसील पैलानी के ग्राम मडौली खुर्द खादर के गाटा सं0-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे०, यह मेसर्स प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा०लि० निवासी-94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ निदेशक यदुवंशी विकास सिंह पुत्र यदुवंशी अशोक कुमार सिंह निवासी म०नं0-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर, थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी के पक्ष में स्वीकृत है। इसकी संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 22.11.2024 को की गयी। तो जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 1651.50 घन मी० बालू / मौरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन व खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1363.50 घन म० बालू/ मौरम का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। खदान पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य सम्बन्ध में रुपया 27,13,500/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।
वहीं तहसील पैलानी स्थित ग्राम खपटिहां कलां के गाटा सं0-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़, जो सुधात्म इंटर प्राइचेज प्रो० गनोज कुमार मिश्रा पुत्र सतीश चन्द्र मिश्रा निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के पक्ष में स्वीकृत है। इनकी खदान मे संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21.11.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 1101.50 घन मी० बालू/ मौरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 9,91,350/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है। रविवार को इस तरह से जिला प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही से खदान संचालन कर्ता मे यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि ज़िले मे मौरम का अवैध खनन, ओवरलोडिंग बर्दाश्त नही की जाएगी। अखबारों व सोशल मीडिया मे वायरल खबरों, फ़ोटो वीडियो को प्रशासन ने गम्भीरता से लिया और त्वरित कार्यवाही की है। उल्लेखनीय है केन नदी बाँदा की जीवनरेखा है इसका संरक्षण पर्यावरण व जलसंसाधन के लिए नितांत आवश्यक है। देखना यह होगा कि आज की कार्यवाही के बाद क्या पट्टेधारक सचेत होकर सबक लेंगे अथवा भविष्य मे भी वही अवैध खनन की लीला अनवरत चलती रहेगी। फ़िलहाल जिलाधिकारी बाँदा के इस एक्शन से थोड़ी हलचल होने के आसार है…