बिहार में कोरोना संक्रमण के घटते हुए केस को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। लॉकडाउन-4 दो जून से प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण (Chief Secretary of Bihar Tripurari Sharan) की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह (Disaster Management group) की बैठक में लॉकडाउन की समीक्षा के बाद इस पर मुहर लग गई। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार खुद कुछ ढ़ील के साथ लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। इस बार छूट का दायरा बढ़ेगा। फिलहाल जारी लाॅकडाउन-3 एक जून को समाप्त हो रहा है।
बता दें कि 15 मई तक लाॅकडाउन-1 था ।16-25 मई तक था लाॅकडाउन-2। 26 मई से एक जून तक लाॅकडाउन-3 था। इस बार बिहार में कोविड के केस भी बहुत कम हुए हैं। रविवार को पूरे राज्य से 1475 नए केस मिले हैं। इसके अलावा व्यापारी वर्ग की मांग को देखते हुए राज्य का आर्थिक पहिया घूमे इसलिए सरकार ने कई छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है।
यह होगी नई गाइडलाइन
- बिहार में अब गांवों और शहरों में सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक दुकानें खुलेंगी।
- कई सरकारी कार्यालयों को 25 फीसदी उपस्थिति के साथ खोलने और कामकाज शुरू करने की इजाजत दी गई।
- दूध, फल, सब्जी, मांस-मछली आदि जरूरी दुकानों के अलावा कृषि संबंधी दुकानें रोज खुलेंगी।
- इलेक्ट्रॉनिक प्रतिष्ठान के अलावा सभी तरह की दुकानें ऑल्टरनेट डे खुलेंगी ।
- औद्योगिक, निर्माण से संबंधित प्रतिष्ठान और निर्माण कार्य सुबह 6 बजे से दोपहर 2 तक होंगी।
- आवागमन में सुविधा के लिए ऑटो, बस आदि सार्वजनिक परिवहन 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलेंगे।
- वैसे निजी वाहन को छूट होगी जिन्हें ई-पास मिला हो, या ट्रेन या विमान से यात्रा करने का टिकट हो, स्वास्थ्य संबंधी कार्यो से कहीं आना-जाना हो।
- हर जिले में लॉकडाउन में छूट और दुकानों के खुलने का दिन DM तय करेंगे
- पहले की तरह सभी शिक्षण संस्थान और निजी ऑफिस भी बंद रहेंगे।
- फिलहाल सभी धार्मिक आयोजन भी बंद रहेंगे।
- सभी दुकानों को मास्क व सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन अनिवार्य होगा। इसमें चूक होने पर डीएम अस्थाई तौर पर दुकानों को बंद कर सकते हैं।
- शादी विवाह में पहले की तरह ही 20 लोगों को ही अनुमति दी गई है। बारात व जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।
- डीएम अपने स्तर से स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए नियमों को और सख्त कर सकते हैं। हालांकि नियमों को शिथिल करने का अधिकार उनके पास नहीं होगा।
जागरण ने यह जानकारी पहले ही दी थी
जागरण डॉट कॉम पर हमने पहले ही पाठकों को संभावित छूट की जानकारी दी थी। बताया था कि लाॅकडाउन के नए स्वरूप को लेकर पहले ही राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों (DM) और अन्य वरीय अफसरों से विचार-विमर्श कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, अधिसंख्य अफसरों का मानना है कि लाॅकडाउन को लागू रखा जाए। जहां जरूरी लगेगा, वहां थोड़ी छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत दुकानों को खोलने का समय कुछ और बढ़ाया जा सकता है। अभी सुबह चार घंटे ही दुकानें खोलने की छूट दी गई है। इसी तरह खाद्य सामग्री, दूध, मांस व अन्य दुकानों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रतिष्ठानों को भी छूट के दायरे में लाया जा सकता है। सरकारी कार्यालयों के कुछ और विभागों को भी छूट के दायरे में लाते हुए वहां नए नियमों के तहत कामकाज शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। इन सारे ही बिंदुओं पर सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह विचार करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) लॉकडाउन बढ़ाने या अनलॉक की प्रक्रिया शुरू (to begin the process of Unlock-1 in Bihar) करने की घोषणा कर सकते हैं।