मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बैठक… | Soochana Sansar

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बैठक…

बाँदा। अपर जिला अधिकारी न्यायिक अमिताभ यादव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के क्रियान्वयन हेतु एमएसएमई विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं
इसके साथ ही खादी ग्रामोद्योग, आरसेटी, कौशल विकास मिशन, एनआरएलएम, आईटीआई, पॉलीटेक्निक आदि विभागों की भी सक्रिय भूमिका है। उन्होंने बताया कि इस योजना को सूबे के मुख्यमंत्री जी द्वारा 24 जनवरी 2025 को लांचिंग किया जाना है। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि इस योजना हेतु जनपद के विभिन्न बैंको को शासन द्वारा वार्षिक लक्ष्य आवंटित किये गये हैं, उन आवेदनों में कार्यवाही शीघ्र की जाये।


एडीएम न्यायिक ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रूपये 5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर परियोजना लागत का शत-प्रतिशित ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 4 वर्षों के लिए दिया जायेगा। साथ ही कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्मलोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि परियोजना में भूमि-भवन का क्रय सम्मिलित नहीं होगा। बुन्देलखण्ड के सभी वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। वहीं लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रूपये 5.00 लाख जो कम हो, का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा।

प्रदेश मे प्रत्येक वर्ष 1 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित की जानी है और मिशन मोड के रूप में आगामी 10 वर्षों में 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना है। लाभार्थियों के लिए आवेदक जनपद का निवासी होना चाहिए एवं आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय / शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री प्राप्त/अन्य तकनीकी शिक्षा को वरीयता दी जायेगी। आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ होनी चाहिए। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी।


बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा की जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में भौतिक लक्ष्य 63, वित्तीय लक्ष्य रूपये 122.49 लाख विभाग से प्राप्त हुआ है। 116 ऋण आवेदन पत्र रूपये 21888 लाख के विभिन्न बैंको को प्रेषित किए जा चुके हैं। जिसमें सम्बन्धित बैंकों द्वारा दिनांक 9.01.2025 तक 32 ऋण आवेदन पत्र रूपये 76.42 लाख के स्वीकृत एवं 34 आवेदन पत्र रूपये 80.18 लाख के वित्तरित हुए है।
उक्त बैठक में जीएमडीआईसी श्री गुरूदेव, क्षेत्रीय प्रबन्धक एसबीआई श्री सुदीप गुप्ता, एलडीएम श्री रवीशंकर सहित विभिन्न उद्यमीगण तथा सम्बन्धित बैंको के मैनेजर उपस्थित रहे।

Like us share us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *