कोविड वायरस को लेकर वैवाहिक समारोह में लोगों को शामिल करने के मामले में भारी उहपोह को सीएम योगी आदित्यनाथ के एक स्पष्ट निर्देश ने समाप्त कर दिया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैवाहिक समारोह को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके लिए किसी के भी आदेश की कोई जरूरत नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शादी-विवाह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर कहीं से भी पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जवाबदेही भी तय होगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैवाहिक समारोह का आयोजन केवल सूचना देने के साथ कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कर सकते है।
इसमें भी शामिल होने वाले सौ लोगों की संख्या में बैंड पार्टी तथा डीजे के साथ ही काम करने वाले अन्य लोग शामिल नहीं है।
उन्होंने कहा कि वैवाहिक या किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर प्रदेश में कहीं से भी समारोहों में पुलिस तथा प्रशासन की तरफ से दुव्र्यवहार की शिकायत आई तो होगी
सख़्त कार्रवाई। इसके साथ ही इस प्रकार के किसी भी मामले में अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए विवाह समारोह का आयोजन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या पर भी स्थिति स्पष्ट की है।
उन्होंने कहा कि बैंड पार्टी, डीजे टीम या अन्य कर्मचारी लोगों की निर्धारित संख्या में शामिल नहीं होंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के मुताबिक जिलाधिकारी स्वयं शादीस्थल जाकर निरीक्षण करें या फिर अधिनस्थ अधिकारी को भेजकर आदेश का सख्ती से पालन करवाएं।
किसी भी शादी में सौ से ज्यादा मेहमान होने पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री का बेहद सख्त निर्देश है
कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न की जाए।
पुलिसकर्मियों को हिदायत: सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी है
कि उनके थाना क्षेत्र में होने वाले सभी वैवाहिक समारोह में किसी के साथ भी अभद्रता न करें। ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गाइडलाइन के नाम पर उत्पीडऩ बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बैंड या फिर डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी।
संबंधित थाना के कर्मी वहां पर लोगों को जागरूक करने के साथ ही साथ सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें।