@आशीष सागर दीक्षित, बाँदा
“वर्ष 2012 मे कनवारा गांव रहवासी प्रभाकर अवस्थी को उन्ही के व्यावसायिक हिस्सेदारों ने घेरकर मौत के घाट उतार दिया था। बारह साल की लंबी सुनवाई के बाद न्यायधीश जस्टिस पल्लवी प्रकाश की कोर्ट ने 6 अभियुक्तों को उम्रकैद व एक अपराधी को दफा 25 आर्म्स एक्ट मे 5 माह की सजा सुनाई है।”
बाँदा। लगातार लंबी पेशी और बदलती तारीखों पर बाँदा कचहरी के चक्कर लगाते पीड़ितों के पांव थक चुके थे। उधर ज़िले के चर्चित प्रभाकर अवस्थी निवासी कनवारा हत्याकांड मे दबंग बन चुके अपराधियों ने उच्चन्यायालय मे इस मामलें को लंबा घसीटा था। करीब 4 न्यायधीश बदले और बीते शनिवार जस्टिस पल्लवी प्रकाश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने लगातार 6 माह की सुनवाई के बाद छह अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। सभी को कस्टडी मे लेकर मंडल कारागार भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूरा घटनाक्रम बालू कारोबार मे मांगी गई रंगदारी व हिस्सदारों के बीच मतभेद से जुड़ा है। अपराधी दाऊ सिंह, बब्लू सिंह, पप्पू, अल्हू, संतू केवट और शिवप्रताप ने प्रभाकर अवस्थी को कनवारा गैस गोदाम के पास रोककर पहले जान से मारने की धमकी दी। जब मृतक प्रभाकर मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा तो हमला करके गोलियों से भून दिया। गम्भीर घायल प्रभाकर की कानपुर रिफर होते ही रस्ते मे मौत हो गई। बतलाते चले कि आरोपियों ने इलाके मे हत्याकांड करके चर्चा बटोरी व सार्वजनिक धमकी दी कि कोई गवाही दिया तो उसका भी यही अंजाम होगा। खैर नगर कोतवाली मे 22 जून 2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई। विवेचना चली और आईओ ने चार्जसीट कोर्ट मे दाखिल कर दी। हत्याकांड मे प्रयुक्त बंदूक बाबू सिंह की थी। वहीं बाँदा कोर्ट के अधिवक्ता यह भी बतलाते है कि एक फायर पर 7 लोग दिखाए गए थे। आरोपपत्र के बावजूद मामला सजा से बच सकता था। लेकिन लगातार 6 माह से पेशी पर आ रहे अभियुक्तों मे से हाल ही मे एक दिन पूर्व ही दाऊ सिंह ने शराब पीकर कोर्ट के अंदर पेशकार साहब से अभद्रता की और गालियां दी गई। जस्टिस पल्लवी प्रकाश तक यह बात पहुंची और दाऊ सिंह को उनके सगे भाइयों न समझाया फिर नोकझोंक भी हुई। लेकिन अपराधी दाऊ सिंह नही माना। अलबत्ता सुनवाई कर रही जस्टिस पल्लवी प्रकाश ने उस दिन फैसला रोककर इन्हें कस्टडी मे लेकर जेल भेज दिया। वहीं शनिवार को कोर्ट परिसर से कोर्ट रूम तक भारी पुलिस फोर्स के बीच सात अपराधियों को सजा सुनाई गई। जिसमें 6 को क्रमशः उम्रकैद दी गई उनमें 4 सगे भाई पप्पू, अल्हू, दाऊ सिंह, बब्लू शामिल है। वहीं इनमे पप्पू, अल्हू,दाऊ व शिवप्रताप पर 34- 34 हजार रुपया जुर्माना व बब्लू उर्फ बलराम को 46 हजार रुपया जुर्माना व संतू को 39 हजार रुपया जुर्माना और सजा मुक़र्रर कर दी गई। सजा सुनकर कोर्ट मे रोते अपराधी आक्रोश मे भी थे।