बिहार में मंगलवार को लॉकडाउन के चौथे चरण (Lockdown- 4) के साथ लॉकडाउन भी समाप्त हो रहा है। बुधवार से राज्य सरकार अनलॉक का पहला चरण आरंभ हो रहा है। इस पर आज आपदा प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) की बैठक में फैसला किया गया। कोरोनावायरस (CoronaVirus) के लगातार घट रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक- 1 में कई नई तरह की छूटें दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है। राज्य सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखते हुए आम जन-जीवन को पटरी पर लाया जाए।
अनलॉक की गाइडलाइन, एक नजर
- दुकानें सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खोली जाएंगी। दुकानों को एक दिन अंतराल कर अल्टरनेट दिन खोलने का नियम जारी रहेगा।
- दिन में गाड़ियों के परिचालन पर रोक नहीं रहेगी।
- निजी व सरकारी कार्यालय 50 फीसद उपस्थिति के साथ सायं चार बजे तक खोले जा सकते हैं। सरकारी कार्यालयों में बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं रहेगा।
- रेज्ञटोरेंट व होटल आदि सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे, लेकिन केवल टेक-अवे सर्विस के लिए। वहां बैठकर भोजन करने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
- शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। परीक्षाएं नहीं होंगी। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है।
- सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में क्षमता के 50 फीसद पैसेंजर बैठाए जाएंगे।
- नाईट कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।
- अनलॉक की पूरी गाइडलाइन के लिए नीचे दिए हिार सरकार के गृह विभाग के आदेश को पढ़ें…
आज रात में समाप्त हो जाएगा लॉकडाउन- 4
बिहार में बीते पांच मई से लागू लॉकडाउन का चौथा चरण मंगलवार की रात 12 बजे खत्म हो रहा है। इसके पहले
पांच से 15 मई तक लॉकडाउन- 1, 16 से 25 मई तक लॉकडाउन- 2 तथा 26 मई से एक जून तक लॉकडाउन- 3 लागू रहे थे। लाकडाउन- 4 बीते दो जून से आरंभ होकर आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के पहले जिलाधिकारियों (DMs) से कोरोना संक्रमण के हालात का फीडबैक लिया था। इसमें जिलाधिकारियों ने संक्रमण पर नियंत्रण रखते हुए रियायतें देने की बात कही थी।
कल से 15 जून तक प्रभावी हो जाएंगे अनलॉक के प्रावधान
कल से 15 जून तक एक सप्ताह के लिए अनलॉक के प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे। इसके तहत दुकानों के खोलने का समय शाम पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। आज तक दुकानें अपराह्न दो बजे तक ही खुल रहीं हैं। नाईट कर्फ्यू भी शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। दिन में गाड़ियों के परिचालन पर रोक नहीं रहेगी। इसके साथ सरकारी व निजी कार्यालय भी 50 फीसद उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं। अभी तक सरकारी कार्यालय 25 फीसद कर्मचारियों के साथ खोले जा रहे थे। वर्क फ्रॉम होम की अनुमति थी।