कुछ छूटों के साथ 10 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, पब-बार के लिए ये होगा नियम | Punjab Lockdown Extension

पंजाब में डेल्टा प्लस वेरियंट (Delta Plus variant) के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान कई प्रतिबंधों से छूट का एलान भी किया गया है। राज्य में 1 जुलाई से 50% क्षमता के साथ बार, पब और अहाते खोले जा सकेंगे। कोविड समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छूटों की घोषणा की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड के सक्रिय मामलों में कुल गिरावट के साथ पॉजीटिविटी दर 1% से कम होने पर संतोष जताया। कहा कि कुछ जिलों में पॉजीटिविटी दर अभी भी 1% से अधिक बनी हुई है। इसके अलावा, डेल्टा प्लस वेरियंट भी चिंता का विषय है। इसके कारण प्रतिबंधों को जारी रखना आवश्यक हो गया है।

Punjab Govt Extends COVID-19 lockdown till June 15; relaxation to shops &  pvt offices

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जीएमसीएच पटियाला में अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन पीएटीएच के सहयोग से एक होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना के लिए तेजी से ट्रैकिंग करने के आदेश दिए, ताकि इसे जुलाई तक चालू किया जा सके। उन्होंने संभावित तीसरी लहर के प्रसार की जांच करने के लिए सीमित भौगोलिक, संस्थागत या सुपरस्प्रेडर वाले क्षेत्र में रिपोर्ट किए गए मामलों के जीनोम अनुक्रमों को तेज करने का भी आदेश दिया।स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने डेल्टा प्लस प्रकार के मामलों की रिपोर्ट करने वाले देशों से आने वाले लोगों पर नजर रखने का सुझाव दिया।

पंजाब में कौशल विकास केंद्रों और विश्वविद्यालयों को भी वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेने वाले कर्मचारियों और छात्रों के लिए सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई गई है। आइलेट्स कोचिंग संस्थानों को पहले ही खोलने की छूट दी जा चुकी है, बशर्ते कि छात्रों और कर्मचारियों ने टीके की कम से कम एक खुराक ली हो।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बार, पब और अहातों में शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। वेटर व अन्य कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की एक डोज लेनी चाहिए। शर्तों को पूरा करना सुनिश्चित करना मालिकों की जिम्मेदारी होगी।

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