हिमांशु मर्डर केस में नगर कोतवाल ने नहीं भेजी वांटेड रिपोर्ट

सुल्तानपुर।)शहर के सबसे चर्चित हिमांशु मर्डर केस में नगर कोतवाल ने अदालत में वांटेड रिपोर्ट ना भेज कर एक बार फिर इस केस के मुख्य आरोपी को अदालत में सरेंडर करने से रोक दिया है।अदालत ने इस केस के मुख्य आरोपी प्रतिभा उपाध्याय के सरेंडर प्रार्थना पत्र पर 8 जनवरी की तारीख नियत की है। अब देखना यह है कि 8 तारीख को नगर कोतवाल वांटेड रिपोर्ट अदालत में भेजते हैं या नहीं। उधर प्रतिभा के अधिवक्ता जे एन मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में नगर कोतवाल को तलब करके दंडित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। सीजेएम ने प्रतिभा उपाध्याय के अधिवक्ता की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख नियत की है। सोमवार को पूरे जिले की निगाहें सीजीएम कोर्ट पर लगी हुई थी। लोगों ने सोचा था कि हिमांशु मर्डर केस के मुख्य आरोपी बुलेट रानी नाम से विख्यात प्रतिभा उपाध्याय कोर्ट में सरेंडर करेंगी। लेकिन कोर्ट में नगर कोतवाल ने वांटेड रिपोर्ट ही नहीं भेजी। इस वजह से प्रतिभा उपाध्याय ने अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया। रिपोर्ट ना भेजने से नाराज प्रतिभा के अधिवक्ता जितेंद्र नाथ मिश्रा ने सीजेएम हरीश कुमार के सामने नगर कोतवाल भूपेंद्र कुमार सिंह को तलब करके दंडित करने का प्रार्थना पत्र दिया। प्रतिभा के अधिवक्ता जे एन मिश्रा की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया  कि हिमांशु मर्डर केस की कथित आरोपी प्रतिभा उपाध्याय ने कोर्ट में हाजिर होने के लिए 16 दिसंबर को प्रार्थना पत्र दिया, कई पेशी बीत जाने के बाद भी जानबूझकर नगर कोतवाल ने अदालत में वांटेड रिपोर्ट नहीं भेजी है। बिना अदालत के आदेश के प्रतिभा उपाध्याय को ₹25000 का इनामी अपराधी घोषित कर दिया। नगर कोतवाल ने वांटेड रिपोर्ट ना भेज कर न्यायालय के आदेश की अवमानना की है।इसलिए उन्हें न्यायालय में तलब करके दंडित किया जाए। प्रतिभा के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि जब कोई आरोपी अदालत और पुलिस दोनों से भागता है तब उसके खिलाफ इनाम की कार्रवाई की जाती है, लेकिन प्रतिभा अदालत और कानून से नहीं भाग रही है। वह बेकसूर है, इसलिए उसने न्यायालय में समर्पण करने का प्रार्थना पत्र दिया है।पुलिस उसे अदालत में समर्पण करने से रोकना चाहती है, इसलिए जान बूझकर नगर कोतवाल अदालत में रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। प्रतिभा के अधिवक्ता ने कहा की अगर इसी तरह कानून का मजाक बनता रहा तो वह शीघ्र ही जिला जज से पूरे मामले की शिकायत करेंगे।  यहा कोई कार्रवाई नहीं होने पर चीफ जस्टिस ऑफ यूपी से पूरे मामले की शिकायत करेंगे। गौरतलब हो कि कोतवाली नगर में प्रतिभा उपाध्याय और उनकी पुत्री सेजल के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 1230 धारा 364 के अंतर्गत हिमांशु के बड़े भाई प्रदीप कुमार सिंह की तहरीर पर 5 दिसंबर को थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत हुआ। हिमांशु की लाश बरामद होने के बाद धारा 364 भा द वी को 302 में तरमीम किया गया। नगर कोतवाली की पुलिस ने इस केस में  वांटेड दो आरोपियों वाहिद और गुफरान को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।  उनसे आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। अब प्रतिभा उपाध्याय और उनकी बेटी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस खुद को नाकाम देखते हुए प्रतिभा को अदालत के बाहर गिरफ्तार करके वाहवाही लूटना चाहती है।लेकिन अभी तक प्रतिभा की गिरफ्तारी न होने से पुलिस की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। अब देखना यह है कि 8 जनवरी को नगर कोतवाल भूपेंद्र सिंह वांटेड रिपोर्ट अदालत में भेजते हैं या नहीं।अगर नगर कोतवाल ने 8 जनवरी को रिपोर्ट नहीं भेजी तो उनके खिलाफ अदालत से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कानून के जानकारों का मानना है कि पुलिस बिना अदालत से एनबीडब्ल्यू या 82 83 सीआरपीसी की कार्रवाई का आदेश लिए बिना अपराधी को इनामियां घोषित नहीं कर सकती हैं। लेकिन कोतवाली नगर की पुलिस ने अदालत से बिना कोई आदेश प्राप्त किए प्रतिभा को इनामी घोषित करके बहुत बड़ी गलती की है।प्रतिभा को इसका फायदा अदालत में मिल सकता है।

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