
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस आदेश का सख्ती से पालन करने के दिये गए निर्देश।
भेंट और उपहार सामग्री सचिवालय में ले जाने पर भी लगा प्रतिबंधित।
धूम्रपान और पान-गुटखा खाकर आने पर जुर्माने की वसूली और सचिवालय परिसर में अस्त्र-शस्त्र लाने पर रोक के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के भी दिए गए आदेश।
सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम-11 के प्रावधानों का हवाला देते हुए निर्देश हुए जारी।
कोई भी सरकारी सेवक पूर्व स्वीकृति के बिना किसी से भी उपहार व भेंट आदि ग्रहण नहीं करेंगे।