पंचायत चुनाव : चुनावी खर्च के लिए उम्मीदवारों का अलग से खुलेगा खाता | Maharajganj

महराजगंज। पंचायत चुनाव में उम्मीदवरों को खर्च की पाई-पाई का हिसाब देना होगा। चुनाव के प्रचार-प्रसार में आने वाले खर्च का लेखा-जोखा रखने के लिए उन्हें अलग से व्यय रजिस्टर बनाना होगा। इसके साथ ही चुनाव के लिए अलग से नया बैंक खाता भी खोला जाएगा, जिसका हिसाब उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा। खर्च की निगरानी व जांच के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. उज्ज्वल कुमार ने जिला व ब्लाक स्तरीय कमेटी गठित कर दी है।

Panchayat elections Candidates will open separate account for election  expenses - पंचायत चुनाव : चुनावी खर्च के लिए उम्मीदवारों का अलग से खुलेगा  खाता

निर्धारित खर्च सीमा से अधिक खर्च करने पर निर्वाचन के नियमों के तहत कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग ने प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 75-75 हजार रुपये खर्च की अधिकतम सीमा तय की है। इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख व ग्राम पंचायत सदस्य दस हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। चुनाव खर्च नामांकन के दिन से जुड़ना शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार द्वारा नामांकन के दिन से चुनाव खर्च का लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव से संबंधित खर्च किए जाने के लिए प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जाएगा। उस खाते की जानकारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी व जिला स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन में व्यय किए गए भुगतान की कार्रवाई इसी खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जाएगी।

लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य के लिए खाता खोले जाने की जरूरत नहीं है। केवल प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार को अलग से बैंक खाता खोला जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए व्यय की गई धनराशि को निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। निर्वाचन व्यय का अनुश्रवण जिला व तहसील स्तर से किया जाएगा।इनका देना होगा हिसाब उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में आने वाले सभी माध्यमों, सामग्रियों, खाद्य पदार्थों आदि हिसाब देना होगा। इसमें पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, कार्ड, मंच, पानी, बोतल, नाश्ता, भोजन, कार्यक्रम, रैली, जनसभा, जुलूस, टेंट, कुर्सी, मेज आदि खर्च का लेखा जोखा रजिस्टर पर दर्ज करना होगा।जमानत धनराशि जमा करने को बैंक पर उमड़ रहे लोग चुनाव लड़ने वाले सभी को जमानत धनराशि जमा करना होगा। इसमें प्रधान व बीडीसी उम्मीदवार को दो-दो हजार रुपये व ग्राम पंचायत सदस्य को 500 रुपये तथा जिला पंचायत सदस्य को 4000 रुपये जमानत धनराशि जमा करना होगा।

जमानत धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के जरिए जमा कराया जा रहा है। चुनाव लड़ने के लिए भार संख्या में लोगों ने आवेदन लिया है। अब ट्रेजरी चालान जमा करने के लिए सुबह से ही बैंक पर भीड़ जुट जा रही है। दस बजे तक लंबी लाइन लग जा रही है।

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