राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद के लिए दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिलने के बाद एक और बड़ी राहत की खबर है। तीन साल पुराने डीएलएफ रिश्वत मामले में सीबीआइ ने लालू को शनिवार को क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट सीबीआइ ने अपने स्तर पर प्राथमिक जांच के बाद दी है। इससे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को बड़ी राहत मिली है।

दिल्ली में खरीदी पांच करोड़ रुपये की संपत्ति
बता दें कि लालू यादव पर आरोप था कि साल 2007 में एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पांच करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी थी। यह कॉलोनी डीएलएफ ने तैयार की थी। बाद में 2011 में लालू के बच्चों तेजस्वी, चंदा और रागिनी ने एबी एक्सपोर्ट को चार लाख रुपये में खरीद लिया। इस तरह करोड़ों की संपत्ति लालू परिवार को चार लाख रुपये में ही मिल गई।
लालू यादव को रिश्वत पहुंचाने का लगा था आरोप
इसके बाद आरोप लगे कि एबी एक्सपोर्ट के जरिए डीएलएफ ने लालू को रिश्वत पहुंचाई। यह रिश्वत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट के बदले में दी गई थी। इस मामले में सीबीआइ ने कभी कोई केस दर्ज नहीं किया था। कोर्ट के आदेश पर सिर्फ प्राथमिक जांच की थी। अब चूंकि केस ही दर्ज नहीं था तो न आरोपपत्र दायर हुआ और न ही क्लोजर रिपोर्ट आई है। क्लीन चिट सीबीआइ ने अपने स्तर पर प्राथमिक जांच के बाद दी है।