Taxpayers को मोदी सरकार से मिली बड़ी राहत | Latest News

Covid mahamari के बीच मोदी सरकार ने आम आदमी को Tax में राहत देने का ऐलान किया है। फाइनेंस मिनिस्‍ट्री की मानें तो Covid के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्‍यक्ति से ली गई रकम पर कोई Tax नहीं लगेगा। यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए है। यही नहीं सरकार ने Tax से जुड़े कागजात के Compliance की तारीख भी बढ़ा दी है। 30 जून तक TDS, Pan-aadhaar लिंक करने का झंझट भी खत्‍म हो गया है। इसमें अच्‍छी छूट दी गई है।

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मकान खरीदारों को Tax छूट की मियाद बढ़ाई

अनुराग ठाकुर ने बताया कि मकान खरीदने पर भी Tax छूट की मियाद बढ़ाई जा रही है। इस मामले में 3 महीने का Tax deduction विस्‍तार दिया गया है। यानि अब घर खरीदार 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी की खरीद कर सकते हैं। उन्‍हें छूट मिलेगी। साथ ही PAN-Aadhaar लिंक करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 30 जून तक करना था।

Tax Compliance की तारीख बढ़ी

अनुराग ठाकुर ने बताया कि Tax Compliance और दूसरे दस्‍तावेज जमा करने के काम की तारीख भी 15 दिन से 2 महीने तक बढ़ाई गई है। इनमें TDS Statement जमा करने की तारीख भी शामिल है। Tax deduction certificates अब 31 जुलाई तक दे सकते हैं। इकाइयों के रजिस्‍ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 अगस्‍त कर दी गई है। सेटलमेंट कमिशन से केस वापस लेने की तारीख 31 जुलाई कर दी गई है।

सरकार ने दी Tax रियायत

वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने खबर दी है कि Covid mahamari के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई। यहां तक कि उन्‍हें बीमारी के खर्च से भी जूझना पड़ा है। इसलिए सरकार उन्‍हें Tax रियायत देना चाहती है।

Ex-gratia payment पर Tax छूट

ठाकुर ने बताया कि अगर कोई कंपनी Covid से दिवंगत हुए कर्मचारी के प्रभावित परिवार को Ex-gratia payment करती है तो उस रकम पर FY 2019-20 और 2021-22 के लिए Tax exempted रहेगा। यह छूट किसी Individual द्वारा अपने दोस्‍त, रिश्‍तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई Ex-gratia payment पर भी मिलेगी। ठाकुर ने बताया कि Ex-gratia payment की रकम की सीमा 10 लाख रुपए होगी।

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