उत्तर प्रदेशताजा खबरेराजनीतिराष्ट्रीय

देश का पहला संपत्ति क्षति दावा अधिकरण UP में, सीएम योगी ने दी मंजूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के प्रावधान के मुताबिक लखनऊ और मेरठ में सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक अकाउंट से किए गए ट्वीट के मुताबिक मुख्यमंत्री ने लखनऊ और मेरठ में दावा अधिकरण का गठन किए जाने को मंजूरी दे दी है।

लखनऊ मंडल के दावा अधिकरण के कार्यक्षेत्र में झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और विंध्याचल धाम मंडल की दावा याचिकाएं मंजूर की जाएंगी।

वहीं, मेरठ मंडल के दावा अधिकरण के कार्य क्षेत्र में सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा मंडल की दावा याचिकाओं पर विचार किया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने दंगाइयों से इस संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए एक अध्यादेश लागू किया है। इसके तहत दावा अधिकरण के गठन का भी प्रावधान किया गया है।

Like us share us

Related Articles

Back to top button