बाँदा की चार मौरम खदानों पर डेढ़ करोड़ से ज्यादा के जुर्माने का प्रहार लेकिन नही रुकता अवैध खनन का कारोबार… | Soochana Sansar

बाँदा की चार मौरम खदानों पर डेढ़ करोड़ से ज्यादा के जुर्माने का प्रहार लेकिन नही रुकता अवैध खनन का कारोबार…

@आशीष सागर दीक्षित, बाँदा


“जिलाधिकारी बाँदा के निर्देश पर संयुक्त जांच टीम ने दिसंबर माह मे गिरवां क्षेत्र की मौरम खदान बरियारी,तिन्दवारी क्षेत्र की बेंदा खादर, थाना मटौंध अंतर्गत मरौली खादर खंड 7 समेत एक अन्य बालू खदान पर बीते 26 दिसंबर व 27 दिसंबर 2024 को जांच की गई थी। इसी 26 दिसंबर को पैलानी क्षेत्र के ग्राम सांडी खंड 77 और खपटिहां कला खंड की जांच भी हुई थी। पैलानी क्षेत्र की दो खदानों पर जुर्माना कार्यवाही करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई थी। किंतु मौरम खंड बरियारी, मरौली खादर, बेंदा घाट की प्रेस विज्ञप्ति जारी करने पर खनिज विभाग को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। फिलहाल विभाग ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा का जुर्माना अवैध बालू खनन पाए जाने पर लगाया है।”

बाँदा। चित्रकूट मंडल के बाँदा मे जिलाधिकारी द्वारा मीडिया खबरों को संज्ञान लेकर ज़िले मे संचालित मौरम खदानों पर लगातार जुर्माना कार्यवाही की जा रही है। बावजूद इसके अपनी शर्म और कारोबारी शर्तो को तिलांजलि देकर मौरम खदान पट्टेधारक हर खदान पर अवैध खनन का साम्राज्यवाद पोषित किये है। जुर्माना की कार्यवाही से बेफिक्र पट्टेधारक ने हर खदान पर प्रतिबंधित दर्जनों पोकलैंड से केन नदी को खोदने का पराक्रम जारी किया हुआ है। पट्टेधारक इतने अधिक पुरसार्थी और प्रभावशाली है कि सत्तारूढ़ दल के नजदीकी रखने वाले लोगों को ही खदानों मे धर्मकांटा संचालन, लोडिंग-अनलोडिंग, अडडी चलाने का कामकाज दिया जाता है।

इससे माननीयों की छत्रछाया मे बाँदा का अवैध लाल मौरम उत्खनन कारोबार वैध पट्टे की आड़ पर चलता रहता है। कहना अतिश्योक्ति पूर्ण नही है कि बीते 26 दिसंबर को संयुक्त जांच टीम की पैलानी क्षेत्र के ग्राम सांडी मे खंड 77 और खपटिहां कला खदान पर छापेमारी के अगले दिन 27 दिसंबर को आधा दर्जन पोकलैंड खुद संवाददाता ने चलते हुए देखी थी। उक्त फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए थे। वहीं बेंदा खादर मे कैलाश यादव की पहलवानी से फतेहपुर की सरहद पर पोकलैंड को फतेहपुर के पत्रकार प्रशांत शुक्ला ने बाँदा संवाददाता को व्हाट्सएप किया था। लगातार दैनिक अखबारों मे मरौली के खंड 7, खंड 2, बबेरू क्षेत्र की खदान चरका, मर्का ( पूर्व कांग्रेसी विधायक व वर्तमान बीजेपी नेता का अप्रत्यक्ष पट्टा ), गिरवां के बरियारी और पथरी तक अवैध खनन बाजार नववर्ष की बधाईयों की तर्ज पर पुष्पित, पल्लवित है। ज़िले के अधिकारियों ने जुर्माना की कार्यवाही से पत्रकारिता को संतोष दिलाने का क्रम जारी किया हुआ है लेकिन एक भी खदान अभी तक भारीभरकम जुर्माना के दरम्यान सीज या ब्लैकलिस्ट नही हो सकी है।

उधर खनिज अधिकारी अर्जुन सिंह और इंस्पेक्टर खान गौरव की जुगलबंदी ने पट्टेधारकों का जुगाड़तंत्र तगड़ा और दमदार बना रखा है। बाँदा के केन की लाल बालू से अर्जित करोड़ों रुपया उनके घी और विलासिता भोगी संसाधन की माकूल व्यवस्था करता है। बाँदा से लखनऊ तक फैली प्रॉपर्टी इस बात की गवाह है कि ये जुर्माना तो महज खबरों को दबाने का परवाना है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी द्वारा किये गए अर्थदंड, जुर्माना कार्यवाही का विस्तार से विवरण नीचे खबर के साथ चस्पा है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि ये जुर्माना बाँदा के अवैध खनन पर कितना मारक है।

जिलाधिकारी बाँदा श्री नगेंद्र प्रताप द्वारा जनपद में बालू/मौरम के समस्त खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा-पत्र खनन क्षेत्रो की जांच हेतु निर्देश दिये गये है।
उक्त अनुक्रम में संयुक्त टीम द्वारा तहसील सदर में निम्नलिखित खनन पट्टो क्षेत्रो की जांच/माप की गई है।

  1. तहसील बाँदा स्थित ग्राम मरौलीखादर के गाटा सं. 333/7 का भाग (खण्ड सं. 1) कुल रकबा 17.2802 हे., जो श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास, गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच खान निरीक्षक बांदा, खान अधिकारी बांदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, डिप्टी कलेक्टर बांदा व अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) बांदा द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 1471 घन मीटर बालू मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 2003 घन मी. बालू/मौरम का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रुपये 31,26,600/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।
  2. तहसील नरैनी स्थित ग्राम बरियारी के गाटा सं. 429 व 430 कुल रकबा 13.3620 हे., जो डेस्कोन बिल्डटेक प्रा.लि. निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी-128/189, के. ब्लाक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नरैनी व उपजिलाधिकारी नरैनी द्वारा गत 27 दिसंबर 2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि प‌ट्टाधारक द्वारा द्वारा खनन प‌ट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 2762 घन मीटर बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 8281.50 घन मी. बालू/मोरम का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रुपये 99,39,150/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।
  3. तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं. 333/7 का भाग (खण्ड सं. 05) कुल रकबा 23.00 हे., जो डेस्कोन बिल्डटेक प्रा.लि. निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी-128/189, के. ब्लाक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच खान निरीक्षक बांदा, खान अधिकारी बांदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, डिप्टी कलेक्टर बांदा व अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) बांदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि प‌ट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन प‌ट्टा क्षेत्र के अन्दर 4371.20 घन मी. बालू/मौरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रुपये 39,34,080/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।
  4. तहसील बाँदा स्थित ग्राम बेंदाखादर के गाटा सं. 2/4, 2/23, 2/24 व 2/28 ( खण्ड सं.03 ) रकबा 21.00 हे., जो मे. पहलवान ट्रेडर्स प्रो.श्री कैलाश सिंह यादव पुत्र श्री राम वृक्ष सिंह यादव निवासी म.नं.-1095, उपहार एल्डिको उद्यान-II, रायबरेली रोड, थाना पीजीआई, जिला लखनऊ के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच खान अधिकारी बांदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, डिप्टी कलेक्टर बांदा व अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) बांदा की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 2139.55 घन मी. बालू/ मौरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रुपये 19,25,595/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।
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