सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। पटना में दर्ज केस को मुंबई स्थानांतरित करने के लिए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने केस को ट्रांसफर किए जाने की मांग पर सभी पक्षों को तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। एक सप्ताह बाद फिर मामले की सुनवाई होगी।
इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अभिनेता की मौत के मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इसके बावजूद कि मुंबई पुलिस की पेशेवर प्रतिष्ठा अच्छी है, बिहार पुलिस ऑफिसर को क्वारंटाइन करने से अच्छा संदेश नहीं गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस केस में एफआईआर दर्ज करना और जांच बिहार पुलिस के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसे राजनीतिक केस बना दिया गया है। वहीं, सुशांत के पिता ने कहा- महाराष्ट्र पुलिस सबूतों को नष्ट कर रही है।
सुशांत का शव मुंबई के उपनगर बांद्रा में 14 जून को अपने अपार्टमेन्ट में छत से लटका मिला था। मुंबई पुलिस के अलावा बिहार पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी है। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने 25 जुलाई को रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार के सदस्यों और छह अन्य के खिलाफ उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर पटना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी।
रिया ने केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुशांत के पिता ने कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। इसके बाद बिहार और महाराष्ट्र सरकार ने भी कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस याचिका पर कोई भी आदेश देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।
सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि उभरती हुई फिल्म अभिनेत्री, रिया ने अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए मई 2019 में उनके बेटे से दोस्ती कर ली थी। शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि राजपूत के पिता ने बिहार के पटना में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया।
अभिनेत्री ने अपनी याचिका में कहा कि वह और राजपूत लिव-इन-रिलेशनशिप में थे। राजपूत की मौत तथा खुद उन्हें हत्या और बलात्कार की धमकियां मिलने के बाद से वह गहरे सदमे में हैं। उन्होंने याचिका में कहा, ”यह जिक्र करना मुनासिब होगा कि मृतक और याचिकाकर्ता आठ जून 2020 तक करीब एक वर्ष से लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे थे, उसके बाद याचिकाकर्ता मुंबई में अपने आवास पर अस्थायी रूप से चली गई थीं।”
चक्रवर्ती ने याचिका में यह भी कहा, ”राजपूत पिछले कुछ समय से अवसाद में थे, इसके लिए दवाएं ले रहे थे और 14 जून 2020 की सुबह उन्होंने बांद्रा स्थित आवास पर खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने कहा कि जब घटना पटना में नहीं हुई तो वहां जांच शुरू करना गलत है