प्रशासन ने कारोबारियों के साथ मंगलवार को बैठक कर बाजार खोलने के लिए दिन तय कर दिए। अब सोमवार से गुरुवार तक चार दिन सभी कारोबार खुलेंगे, जबकि शुक्रवार को आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें ही खुलेंगी। फल, सब्जी, दूध व आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें व औद्योगिक इकाइयां रोज खुलेंगी। प्रशासन ने दुकानों को खोलने का समय भी निर्धारित कर दिया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दो दिन आवश्यक सेवाओं स्वास्थ्य व सफाई से जुड़े कार्य होंगे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें व बैंक को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय व दुकानें बंद रहेंगी।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में मंगलवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहले 4 जुलाई को दिए गए निर्देशों के बाद कुछ जिलों में डीएम ने अपने मुताबिक व्यवस्था में बदलाव कर दिए थे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अब शासन के निर्देशों के मुताबिक ही व्यवस्था लागू होगी। डीएम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे।
सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रतिबंधों के साथ खोले जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोग से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलेगा।