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यूपी के सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी बुलाए जाएंगे, जानें नए नियम

लखनऊ. कोरोना संक्रमण (COVID-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों, निकाय और निगम कार्यालयों में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के 50 फ़ीसदी कर्मचारी ही दफ्तर बुलाए जाने का निर्णय लिया है. मुख्य सचिव आरके तिवारी (Chief Secretary RK Tiwari) ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और विभागध्यक्षों को इस बाबत पत्र लिखकर निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है कि समूह क और ख के सभी अधिकारियों को रोज़ाना दफ़्तर आना होगा. यह व्यवस्था कोरोना की रोकथाम और आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों पर लागू नहीं होगी.

मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और विभागध्यक्षों को अपने कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का खुद आंकलन करने को कहा गया है. मुख्य सचिव ने कहा है कि समूह ग और घ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 फीसदी कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जाए. शेष को रोस्टर के मुताबिक घर से ही काम करने के लिए संबंधित विभागीय मंत्री से स्वीकृति ली जाए.

वर्क फ्रॉम होम वाले कर्मचारी सम्पर्क में रहें
निर्देश में यह भी कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम वाले कर्मचारी दफ्तर से संपर्क बनाए रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सके. हालांकि, सभी अधिकारी को रोजाना दफ्तर आना होगा. साथ ही कोरोना की रोकथाम और आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी.


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