इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ सहित पांच शहरों में 26 तक लॉकडाउन का निर्देश | COVID-19 Lockdown in UP BREAKING NEWS

उत्तर प्रदेश में बेहद ही खतरनाक होते जा रहे कोरोना वायरस संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई दौरान लखनऊ सहित पांच सर्वाधिक प्रभावित शहरों में 19 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का निर्देश दिया है। 

Farmers' protest: Farmers told to pay bonds, Allahabad HC seeks UP govt  reply | Cities News,The Indian Express

प्रयागराज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हाई कोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉक डाउन का निर्देश दिया है। इस तरह से अब राजधानी साथ प्रदेश के पांच शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा।

जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार ने निर्देश दिया है कि 19 अप्रैल से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी व गोरखपुर में लॉकडाउन करें। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

कोविड को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 15 पेज के निर्देश में राज्य सरकार से कहा है कि 26 अप्रैल तक पांच शहरों में सभी तरह की गतिविधियों (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) पर रोक लगा दें। हाई कोर्ट राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा है। 

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